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EPFO Pension New Rule

EPFO Pension New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हायर पेंशन (Higher Pension Scheme) का विकल्प सुनने के लिए कर्मचारियों को 3 महीने की समय अवधि बढ़ा दी गई है। अब हायर पेंशन चुनने के लिए सदस्यों और नेताओं को संयुक्त रूप से आवेदन फॉर्म में जानकारी देनी होगी। इसके लिए कर्मचारियों को समय अवधि 3 मई से बढ़ाकर 26 जून तक कर दी गई है।

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा खाकी हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को 4 महीने का अधिक समय दिया जा रहा है। इस आदेश के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों और नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से आवेदन फॉर्म में हायर पेंशन का ऑप्शन चुनकर 3 मई 2023 में जमा करवाना था लेकिन अब इसकी समय अवधि 26 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है।

EPFO Pension New Rule

EPFO Pension New Rule: Higher Pension को लेकर आए सवाल

EPFO higher pension पाने के लिए कर्मचारियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। कर्मचारियों का सवाल यह है कि अगर वह EPFO Higher Pension Option का ऑप्शन चुनते हैं तो बकाया राशि किस तरह से भुगतान की जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त भुगतान की राशि ज्यादा होगी तो वह हायर पेंशन योजना के ऑप्शन से किस तरह से बाहर हो सकते हैं?

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EPFO में कर्मचारियों को करना होगा इतना योगदान

बताया जा रहा है कि Employees Pension Scheme के तहत नियोक्ताओं द्वारा 12% का योगदान किया जाता है इसमें से 8.33% राज्य सरकारी Employees Pension Yojana में जाती है बाकी बची हुई 3.67 % राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा EPFO के सदस्य अपने वास्तविक मूल वेतन पर अधिक योगदान करने का ऑप्शन चुन रहे हैं। लेकिन जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 से अधिक है उन्हें सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना में 1.16% अतिरिक्त योगदान करने की कोई जरूरत नहीं है।

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इस पर मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उच्चतम न्यायालय की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप यह प्रावधान प्रकृति का है लेकिन अब सरकारी Employees Pension Scheme के सदस्य और नियोक्ता हायर पेंशन का ऑप्शन 3 मई 2023 की जगह 26 जून 2023 तक चुन सकते हैं।

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