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Learner License Download Online: हमारे भारत में वाहन चलाने के लिए हर व्यक्ति पूरी तरह से आजाद है परंतु इसके लिए हर व्यक्ति के पास में एक जरूरी दस्तावेज होना चाहिए। यह दस्तावेज यह दिखाता है कि व्यक्ति वाहन चलाने की योग्य उम्र तथा योग्य कौशल रखता है। इसे ही Driving License कहा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस (DL ) वाहन चलाने की वह परमिट होती है जो सरकार के वाहन परिवहन विभाग द्वारा व्यक्ति विशेष को दी जाती है । ड्राइविंग लाइसेंस योग्यता तथा गाड़ी चलाने का कौशल रखने वाला दस्तावेज़ ही ड्राईविंग लाइसेंस कहलाता है।
यह लाइसेंस बताता है व्यक्ति योग्य उम्र का है तथा इसे गाड़ी चलाने का कौशल है । भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। फिर चाहे किसी भी प्रकार की गाड़ी हो । भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की उचित आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 वर्ष के नीचे की सीमा वाला यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का विधान है । बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है साथ ही साथ आपको सजा भी मिल सकती है इसलिए किसी भी व्यक्ति का वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक है।
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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने का काम परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है । जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के चलते सारे सरकारी काम ठप हो गए थ । ऐसे में भारत सरकार ने लर्निंग लाइसेंस (LL ) के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी । इसीलिए सरकार के परिवहन विभाग ने परिवहन सेवा पोर्टल को लांच किया है। इस पोर्टल के चलते यदि आप लाइसेंस पाना चाहते हैं या लाइसेंस से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप इस पोर्टल की सहायता ले सकते हैं।
Learner License Download करना तथा लर्निंग लाइसेंस पीडीएफ प्रिंट करना इत्यादि से जुड़ी सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ तथ्य
- यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन करने की छूट दी जाती है।
- आप विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर Online Driving License के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- और आप चाहे तो ऑफलाइन आरटीओ (RTO )ऑफिस में भी जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
- किसी भी प्रकार के लाइसेंस को बनाने के लिए आपको यातायात से संबंधित नियम के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए।
- लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 1 महीने बाद आप अपना परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं।
- लर्निंग लाइसेंस लगभग 6 महीने तक वैलिड रहता है।
Learner License Overview
Official Site | sarathi.parivahan.gov.in |
Higher Officials Information | India’s Government and Ministry of Road Transport & Highways |
Implementation of Online Portal By | India’s Central Government |
Name of the Digital Portal | Sarathi Parivahan Sewa |
Application Form Status | Link is Active Now |
Category of Article | The process to Download Learner License |
Who are Beneficiaries | Residents of India |
Main Objective | The motive of introducing a digital portal is to the facility applying for online LL for any type of Vehicle |
The benefit of Online LL Applying and Downloading | This will surely save the precious time of aspirants and increase the level of digitization in India |
किस प्रकार करें Learner License को ऑनलाइन डाउनलोड
- Learner License Download करने के लिए आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन विकल्प दिखाई देगा जहां आपको क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने सबसे ऊपर Learner License का ऑप्शन मिलेगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
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- लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रिंट लर्नर लाइसेंस का विकल्प आ जाएगा जिसे आपको सिलेक्ट करना है ।
- इसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है । प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स आ जाएगा जहां आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी।
- इसको भरने के बाद आपको submit के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन पर OTP आ जाएगा ।
- आपको इस वन टाइम पासवर्ड को बॉक्स में भर देना है और फिर से सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी ।
- यही आपका लर्निंग लाइसेंस है।
- आप इसे प्रिंट भी करवा सकते है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने के पश्चात आप कभी भी परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं । यह लर्निंग लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के 6 महीने के भीतर आप को Parmanent License बनाने के लिए आवेदन दे देना होता है । इसके लिए आपको यातायात संबंधित सारे नियम पता होने चाहिए । इसके साथ ही परमानेंट लाइसेंस बनाते समय आपके गाड़ी चलाने के कौशल को भी चेक किया जाता है । इसके पश्चात ही आपको परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है ।
ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन
- आधिकारिक पोर्टल के साथ, भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है।
- इस मोबाइल एप्लिकेशन का नाम “mParivahan” है।
- यह ऐप प्ले स्टोर से आसानी से उपलब्ध है।
- आपको बस इतना करना है कि अपने फोन पर एमपरिवहन एप्लिकेशन डाउनलोड करें और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाएं।
- सबसे पहले आपको mParivahan मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा।
- वहां पर आपको उस ऐप पर प्रिंट लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस लिंक को खोजें।
- अपना आवेदन नंबर या लाइसेंस नंबर दर्ज करें।
- अगला, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके डिस्प्ले पर खुल जाएगा, और फिर इसे आगे उपयोग के लिए डाउनलोड करें।
Learner License के लिए टेस्ट किस प्रकार होते हैं
लर्निंग लाइसेंस में यातायात के नियम तथा चिन्हों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं इसमें एक प्रश्न के लिए आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं ।लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के 48 घंटों में आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है।
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sarathi.parivahan.gov.in से लर्नर लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें?
https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
संबंधित राज्य का चयन करें।
लर्नर लाइसेंस मेनू पर क्लिक करें।
प्रिंट लर्नर्स लाइसेंस (FORM3) पर क्लिक करें आवेदन संख्या और जन्म तिथि भरें और जमा करें।
यदि किसी का लर्निंग लाइसेंस खो गया है तो क्या वह नए डीएल(DL) लिए आवेदन कर सकता है ?
नहीं, नए डीएल के लिए आवेदन करते समय लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
क्या कोई पुराना लाइसेंस डाउनलोड कर सकता है ?
नहीं, यदि आपका लर्निंग लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।
क्या मुझे अपना शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय जाना होगा?
नहीं, अपने learning license के लिए आपको आरटीओ कार्यालय जाना अनिवार्य नहीं है।आप इसे Sarathi Parivahan Sewa पोर्टल से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।