Tue. Dec 5th, 2023
आदेश जारी! 30 जून तक कर ले ये काम, तभी मिलेगा OPS का लाभ

Old Pension Scheme New Update 2023: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत अब नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियों या अन्य निगमों), सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कार्मिक विभाग राजस्थान ने OPS लागू करने के निर्णय को लेकर आदेश जारी कर दिया है।

Media reports के मुताबिक इन कर्मचारियों को OPS का लाभ लेने का विकल्प भरने का विकल्प दिया जाएगा। इसके तहत इन इकाइयों या संस्थानों में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को OPS का लाभ लेना है तो वे वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप भरकर 30 जून तक अपने संबंधित विभाग में जमा करा सकते हैं. 15 जुलाई तक राशि जमा करने का समय दिया जाएगा।

आदेश जारी! 30 जून तक कर ले ये काम, तभी मिलेगा OPS का लाभ

30 जून तक चुने OPS विकल्प

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिन संस्थानों को Old Pension Yojana का लाभ नहीं मिलता है, उन संस्थानों को GPF Link Pension Scheme लागू करने के लिए नए नियम बनाने होंगे और इसके लिए Pension Fund का गठन करना होगा।

यह राशि राज्य सरकार के PD Account में जमा करनी होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी को 30 जून तक देय 12 प्रतिशत ब्याज के साथ नियोक्ता के अंशदान की समस्त राशि CPF या EPF की प्राप्ति की तिथि से pension fund में जमा होने की तिथि तक सम्बन्धित संस्था के पेंशन कोष में जमा करानी होगी।

ये नियम रहेंगे, ऐसे मिलेगा लाभ

इन स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने EPF या CPF से एकमुश्त राशि निकाल ली है, लेकिन अब Purani pension का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें विकल्प फॉर्म (OPS Form) भरना होगा. EPF या CPF से रिटायरमेंट के बाद जुटाई गई एकमुश्त रकम को 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करना होगा।

  • जिन संस्थानों में पहले से GPF से जुड़ी Pension Scheme लागू है और Pension Fund का गठन किया गया है, उन्हें New Pension Fund गठित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन फंड राज्य सरकार के PD Account में ही जमा हो. यदि Pension amount राज्य सरकार के पीडी खाते के अलावा किसी अन्य स्थान पर जमा की जाती है तो उसे राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा कर दिया जाएगा।
  • सभी संस्थानों में GPF Linked Pension Scheme लागू की जाएगी। Old Pension Scheme को लागू करने एवं संबंधित संस्था में लागू करने के निर्णय के संबंध में राज्य सरकार के आदेश से संबंधित संस्था को EPF के सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।
  • कर्मचारी जिन्होंने CPF/EPF के स्थान पर Old pension Yojna का विकल्प चुना है और स्वीकृत हैं, उनके नियोक्ता CPF/EPF Yojana के तहत योगदान के रूप में कोई कटौती नहीं करेंगे।
  • जिन संस्थानों में GPF Linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके लिए GPF Linked Pension Yojana लागू करने के लिए नियम बनाकर Pension Fund बनाया जाएगा और इन संस्थानों के स्तर से पेंशन फंड भी राज्य सरकार के PD Account जमा किया जाएगा।
  • जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम होती है। जिसके कारण अलग से Pension Fund की स्थापना एवं संचालन करना व्यावहारिक नहीं है, संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर सभी संस्थानों के लिए GPF Linked Pension Scheme को लागू करने के लिए एक संस्था (like Rajasthan State Vidyut Prasaran Nigam Limited) नियुक्त कर सकता है, और तदनुसार प्राधिकृत संस्था के स्तर पर पेंशन निधि के गठन और संचालन को अधिकृत कर सकता है।
  • GPF Linked Pension Scheme योजनान्तर्गत कार्मिकों के GPF account के मामले में राज्य सरकार की ओर से बोर्ड, निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस की राशि, अनुग्रह राशि के आदेश सम्मिलित हैं। शर्त यह है कि नकद भुगतान के अलावा, बकाया राशि को “General Provident Fund SAB (GPF-SAB)” में स्थानांतरित किया जाएगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली-2021 के तहत “General Provident Fund SAB (GPF-SAB)” की कटौती का प्रावधान है। ऐसे में राज्य बीमा एवं सामान्य भविष्य निधि विभाग में सभी संस्थाओं के कर्मचारियों के “General Provident Fund SAB (GPF-SAB)” खाते पहले से ही संधारित किए जा रहे हैं।
  • भविष्य में, GPF Linked Pension Yojna के तहत कर्मियों के GPF accounts को “Rajasthan State Employees General Provident Fund Rules-2021” के तहत संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिन संस्थानों में GPF Linked Pension Scheme लागू है, वहां GPF से संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन कर “जनरल प्रोविडेंट फंड सब (जीपीएफ-एसएबी)” में कार्मिक अंशदान की राशि जमा कराने का प्रावधान किया जाएगा।
  • जिन संस्थानों में GPF Linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को लागू करने और “जनरल प्रोविडेंट फंड से (जीपीएफ-एसएबी)” में राशि जमा करने के लिए नियम बनाकर प्रावधान किया जाएगा।
  • सामान्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग “General Provident Fund Say (GPF-SAB)” में कर्मचारियों की राशि जमा करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था और प्रक्रिया तय करेगा।
  • 30 जून, 2023 तक Old Pension Scheme का पुन: चयन संबंधित संस्था के अधिकृत अधिकारी को, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं सेवारत कर्मियों से पुरानी पेंशन, यदि लागू हो, के लिए संगठन स्तर पर आवश्यक अनुमोदन एवं GPF Linked Pension Scheme संशोधन सहित प्रोफार्मा निर्धारित विकल्प के तहत Old Pension scheme के तहत अथवा वैकल्पिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से एक बार किया गया पुन: विकल्प या विकल्प आवेदन अंतिम होगा और यदि देय तिथि तक विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह CPF या EPF सदस्य के रूप में जारी रहना चाहता है।
  • सेवा से इस्तीफा देने वाले, सेवा से हटाए जाने वाले, सेवा से हटाए गए कार्मिकों को Purani pension Yojana विकल्प की सुविधा नहीं होगी।

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