Old Pension Yojana Latest Update: बजट में बोर्ड व निगम व विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा के बाद अब राजस्थान सरकार ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है. Old Pension Yojana का लाभ लेने के लिए राजस्थान नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियों या अन्य निगमों), राज्य के उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी अब 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं. इस संबंध में वित्त विभाग ने जिन उपक्रमों में CPF व EPF लागू है, उनमें Old Pension Scheme (OPS) लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
15 जून तक करें आवेदन – Old Pension Yojana
इस आदेश से एक लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. आदेश के तहत इन कर्मचारियों को Old Pension Yojana का लाभ लेने के लिए विकल्प भरने का विकल्प दिया जाएगा. इसके तहत इन इकाइयों या संस्थाओं में कार्यरत या सेवानिवृत कर्मचारियों को OPS का लाभ लेना है तो वे वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप भरकर 15 जून तक अपने संबंधित विभाग में जमा करा सकते हैं. इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राशि जमा कराने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया जाएगा।
जिन संस्थानों को OPS का लाभ नहीं मिलता है, उन संस्थानों को OPS को GPF से जोड़ने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड (pension fund) का गठन करना होगा और इन संस्थानों को पेंशन फंड की राशि राज्य सरकार के PF Account में जमा करानी होगी।
ऐसे संगठनों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को 30 जून तक निर्धारित प्रारूप में Old Pension Yojana के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। निर्देशों के अनुसार एक बार विकल्प आवेदन अंतिम होगा।
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जिन कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। वही सेवानिवृत कर्मचारी को नियोक्ता के CPF अथवा EPF के अंशदान की सम्पूर्ण राशि 15 जून तक देय 12 प्रतिशत ब्याज सहित पेंशन प्राप्ति की तिथि से पेंशन निधि में जमा होने की तिथि तक सम्बन्धित संस्था के पेंशन कोष में जमा करानी होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा राशि पर ब्याज की गणना 30 जून तक विभाग द्वारा की जा सके.
इसके अलावा जिन कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया है या सेवा से इस्तीफा दे दिया गया है, ऐसे कर्मियों को यह अधिकार नहीं होगा। समान परिवार पेंशन के लिए GPF लिंक Pension Yojana के अंतर्गत पेंशन नियमावली में विकल्प परिवर्तन के लिए मृतक कार्मिकों के पात्र आश्रित भी आवेदन कर सकते हैं।